जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 5 गए जेल
विहिप कार्यकर्ताओं ने देर रात कल्याणपुरा थाने में करवाई FIR
लोभ-प्रलोभन देकर एवं डरा-धमकारा धर्मांतरण कराने के आरोप में 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3, 5 और 10(2) के अंतर्गत कल्याणपुरा के झेर गांव में अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया।
घटना का विवरण
25 मार्च 2023, झाबुआ
विश्व हिंदू परिषद के आज़ाद प्रेम सिंह डामोर से प्राप्त जानकारी के अनुसार झाबुआ के नज़दीक कल्याणपुरा के झेर गांव में रहने वाले रमेश भाबोर का जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज कराई गई। गांव में कथित रूप से ईसाई मिशनरी के लिए धर्म परिवर्तन का काम करने वाले बादु भाबोर ने रमेश और राजेश को उसके घर बुलाया। घर पर पहले से संदिया भबोर, नाथू गुंडोया, मकना सिंगाड़िया और कांजी सिंगड़िया मौजूद थे जो ईसाई प्रार्थना कर रहे थे। बादु ने रमेश और उसके साथी को ईसाई धर्म की प्रार्थना में शामिल होने को कहा। आदिवासी संस्कृति छोड़ ईसाई बनने के लिए बादु एवं साथियों ने आदिवासियों को बीमार होने पर ईसाई संस्था के अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराने और आदिवासियों के बच्चों को ईसाई संस्था के स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का प्रलोभन भी दिया।
आदिवासियों का बयान
आदिवासी रमेश भाबोर के बयान के अनुसार,” हम आदिवासी हैं, हमारा धर्म बदलकर हमें ईसाई बनाने की प्रक्रिया में हमारे ऊपर पहले पवित्र जल के छींटें मारे, फिर हमारे गले में क्रॉस का धागा डाल दिया। इसके बाद ईसाई नाथू ने बाइबल किताब खोलकर कुछ लाइनें पढ़ी और कहा कि अब हम ईसाई बन गए हैं, अब ईसाई धर्म के अनुसार अपना जीवन जीना है और हर रविवार चर्च आना है। हमारे द्वारा विरोध करने एवं अपना धर्म नहीं छोड़ने की बात कहने पर हमें गांव में नहीं रहने देना की धमकी दी गई”।
क्रॉस और बाइबल समेत 5 आरोपियों को पुलिस के हवाले किया
पीड़ित आदिवासियों द्वारा अपने परिवार और बाकी गांव वालों को बुलाकर विश्व हिंदु परिषद् की मदद से धर्म परिवर्तन करवाने वाले अपराधियों को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया गया। मौके से बरामद क्रॉस, धागा और बाइबल किताब भी पुलिस को सौंपी गई।
विहिप ने दी जानकारी
झाबुआ पुलिस द्वारा शाम करीब 4:30 बजे घटित इस घटना की सघन जांच के उपरांत रात 11:27 बजे एफ.आई.आर दर्ज की गई। पांचों आरोपियों को कथित रूप से पुलिस हिरासत में ले लिया गया है।