1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना! कलेक्टर नेहा मीना की कार्यशैली की प्रशंसा; रेत माफियाओं में हड़कंप
व्यापारी वर्ग का मानना, "पूर्ण जनसहयोग" के लिए नियमों में किए जा सकते हैं कुछ संशोधन

झाबुआ। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भण्डारण पर सख्त कार्रवाई कर जिले में ₹1,10,14,938/- से अधिक राशि वसूल की है। यह कदम रेत के अवैध उत्खनन से उत्पन्न पर्यावरणीय क्षति और बाढ़ जैसी आपदाओं के खतरे से निपटने के उद्देश्य को दूरगामी लाभ देने वाला है।
कठोर कार्रवाइयाँ
- 25 अगस्त: ग्राम करवड़ (तहसील पेटलावद) — वाहन MP45ZG3462 जप्त; आवेदन पर ₹4,60,000/- का प्रकरण दर्ज।
- 26 अगस्त: झाबुआ व पेटलावद क्षेत्र — चार बड़े वाहन (12 व 16 पहिया) जप्त; कुल ₹18,15,000/- का अर्थदंड प्रस्तावित।
- 28 अगस्त: महर्षि कॉलेज रोड झाबुआ— वाहन MP69ZD9927 जप्त; ₹4,61,000/- का प्रकरण।
- 2 सितंबर (वित्तीय वर्ष 2025-26): अब तक अवैध उत्खनन 05, अवैध परिवहन 31, अवैध भण्डारण 03 प्रकरण दर्ज; कुल वसूली ₹1,10,14,938/-।
व्यापारियों की प्रतिक्रिया:
व्यापारी कलेक्टर के अभियान का समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही अनुरोध भी करते हैं कि नियमों में व्यवहारिक संशोधन किए जा सकते हैं जिससे व्यापारियों पर आर्थिक बोझ भी ना पड़े और योजना पूर्ण जनसहयोग की मिसाल बने:
- भारी वाहनों की परिभाषा में चार‑पहिया माध्यम आकर के लोडिंग वाहनों को जोड़ा जाना उचित नहीं।
- इवन-ओड फॉर्मूला: 90% खुदरा व्यापारियों का माल लाने वाले और कुल ट्रैफिक का 0.5% से भी कम संख्या वाले “ट्रांसपोर्ट वाहनों” पर इवन-ओड फार्मूला लगाकर एक ओर ट्रैफिक आधा किया जा सकता है तो दूसरी ओर 90% व्यापारियों की समस्या भी हल की जा सकती है।
- एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं को अनिवार्य वस्तुओं के अंतर्गत लाकर इनका पूर्ण या आंशिक परिवहन करने वाले वाहनों को छूट दी जा सकती है।
इस प्रकार, व्यापारी वर्ग प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन करते हुए चाहता है कि नियमों में इन व्यावहारिक सुधारों पर विचार हो, ताकि अभियान केवल सख्ती ही नहीं बल्कि जनहित व जनसहयोग का आदर्श उदाहरण बन सके।
हिमांशु त्रिवेदी, संपादक, भील भूमि समाचार, Reg.MPHIN/2023/87093